सोमवार, 9 जुलाई 2018

महत्वपूर्ण फैसलों का अदालत से सीधा प्रसारण हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगे दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि देशभर में अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूंड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को अपने सुझाव दें।

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