आयकर विभाग ने बताए इनकम के पांच सोर्स, इन्हीं के आधार पर भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
सीबीडीटी ने इनकम रिटर्न फार्म पांच अप्रैल को जारी कर दिए थे जिसके बाद आयकर विभाग ने सात तरह के इनकम टैक्स रिटर्न फार्म जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR भरने की केवल 20 दिन बचे हैं। अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा तो आपको पांच हजार का जुर्माना भी हो सकता है।
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