शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

शादी के लिए लड़कों की उम्र भी 18 होनी चाहिए, तलाक होने पर पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले: विधि आयोग

विधि आयोग ने शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए लड़कियों की उम्र पहले ही 18 साल तय है। आयोग ने कहा कि शादी में उम्र का अंतर दूर होना चाहिए। अगर इस उम्र में उन्हें सरकार चुनने का अधिकार है तो अपने लिए पति या पत्नी के चयन में भी सक्षम माना जाए। यह भी कहा कि शादी के बाद अर्जित की गई संपत्ति में पत्नी भागीदार है। तलाक होने पर उन्हें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NzUT7o

लेबल:

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]

<< मुख्यपृष्ठ