
कैबिनेट ने तीन तलाक से जुड़े बिल में संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पत्नी को एक बार में तीन तलाक देने के दोषी पति को जमानत मिल सकने का प्रावधान विधेयक में जोड़ा जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान जोड़ने की मांग विपक्षी दलों ने की थी। ‘विवाह में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण विधेयक’ लोकसभा से मंजूरी हाे चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। एक बार में तीन तलाक को अवैध मानने और इसके दोषी पति को अधिकतम तीन साल की सजा देने के प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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