सुप्रीम कोर्ट- अपराधियों का टिकट चुनाव चिह्न छीन लें? केंद्र- यह काम आपका नहीं संसद का
राजनीति का अपराधीकरण रोकने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा, “क्या हम चुनाव आयोग को यह निर्देश दे सकते हैं कि अपराधियों को टिकट देने वाले दलों का चुनाव चिह्न छीन लें?’ जवाब में केंद्र ने कहा कि यह काम संसद का है, कोर्ट में बैठे जजों का नहीं। यह असंवैधानिक है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत संविधान द्वारा वर्जित क्षेत्रों को हाथ लगा रही है।
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