
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें उसने सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें लेकर जाने की इजाजत दी थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों के मालिक दर्शकों को खाने की चीजें अंदर से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। न ही उन्हें मॉल या मल्टीप्लेक्स में इन चीजों को लेकर जाने से रोका जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को मनपसंद खाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2nqa47v
लेबल: दैनिक भास्कर
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें
सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]
<< मुख्यपृष्ठ