शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

सिनेमाघरों में खाने की चीजें ले जाने की इजाजत वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें उसने सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें लेकर जाने की इजाजत दी थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों के मालिक दर्शकों को खाने की चीजें अंदर से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। न ही उन्हें मॉल या मल्टीप्लेक्स में इन चीजों को लेकर जाने से रोका जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को मनपसंद खाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार है।

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