झारखंड की अदालत ने वॉट्सऐप कॉलिंग करके आरोप तय किए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ये कैसा मजाक?
झारखंड की एक अदालत ने दो साल पुराने दंगे के मामले में भोपाल में रहने वाले पूर्व मंत्री और उनकी विधायक पत्नी को वॉट्सऐप कॉलिंग से आदेश दिया। यह केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने हैरानी जाहिर की और सवाल किया कि यह कैसा मजाक है? कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NsksdB
लेबल: दैनिक भास्कर
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें
सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]
<< मुख्यपृष्ठ