न्यूजीलैंड: घरेलू हिंसा की शिकार नौकरीपेशा महिलाओं को साल में 10 दिन अतिरिक्त छुट्टी, ताकि कोर्ट जा सकें
- संसद में कानून के पक्ष में 63 वोट पड़े, विपक्ष में 57 वोट डाले गए - घरेलू हिंसा की वजह से न्यूजीलैंड को सालाना सात अरब डॉलर तक का नुकसान ऑकलैंड. न्यूजीलैंड की संसद ने घरेलू हिंसा से पीड़ित नौकरीपेशा महिलाओं को साल में 10 दिन अतिरिक्त छुट्टी देने का कानून पास किया है। ऐसा इसलिए, ताकि वह पेशी के लिए कोर्ट जा सके, पति के साथ सुलह और बच्चों पर ध्यान दे सके। न्यूजीलैंड इस कानून को पारित करने वाला पहला देश है। संसद में कानून के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 57 वोट डाले गए। बिल को पेश करने वाले ग्रीन पार्टी की सांसद जेन लोगी ने कहा, "न्यूजीलैंड दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है, जहां घरेलू हिंसा की दर सबसे ज्यादा है। यहां औसतन हर चार मिनट में पुलिस घरेलू हिंसा का एक केस दर्ज करती है। पारिवारिक हिंसा की वजह से न्यूजीलैंड को हर साल 4.1 से सात अरब डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ता है।" छुट्टी के लिए नहीं देना पड़ेगा कोई सबूत : नए कानून के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिला को छुट्टी के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा। वह अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी से मनपसंद...
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