रविवार, 12 अगस्त 2018

दिल्ली: वाहनों के रजिस्ट्रेशन अौर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मोबाइल नंबर जरूरी; मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम-1993 में संशोधन करेगी। प्रस्ताव परिवहन उपायुक्त को भेजने को कहा गया।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2P3HMfG

लेबल:

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

सदस्यता लें टिप्पणियाँ भेजें [Atom]

<< मुख्यपृष्ठ